मित्रो
!
यदि
आप से अपेक्षा की जाय कि आप सांस लेने (breathing) पर कर लगाने वाले ऐसे कानून का ड्राफ्ट
बनाएं -
(1)
जिसमें प्रति
सांस पर कर
की दर शून्य
या निल निर्धारित
हो; अथवा
(2)
जिसमें कर की
दर 1.००
रूपया (या कोई अन्य शून्य से अधिक दर)
प्रति सांस निर्धारित
हो और जो भी
कर की धनराशि
बने उस समस्त
धनराशि के भुगतान
से छूट मिली हो; अथवा
(3)
सांस लेने पर
कर लगाएं ही
नहीं; अथवा
(4)
कर लगाएं और
कर धनराशि का
रिबेट (Rebate) दे दें;
अथवा
(5)
ऐसा कानून बना
दें जिसमें कर दाता
को कर जमा करना पड़े
और जमा की
गयी धनराशि कर दाता
को बापस
की करने का प्राविधान हो।
ये कर
मुक्ति के उदहारण
हैं। ऐसी स्थिति
में सरकार को
कोई राजस्व नहीं
मिलता। कर
दाता को कर के रूप में
कोई धनराशि अदा
नहीं करनी पड़ती।
ऊपर क्रमांक
5 पर अंकित
जैसे प्राविधान, जिसमें मुझे धनराशि
जमा करनी होती
है और बाद
में जमा की
गयी धनराशि मुझे
लौटा दी जाती
है, को माननीय
उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध
ठहराया गया है।
कर लगाने
से अभिप्राय सरकार द्वारा जनता
के प्रयोजनार्थ जनता
से, कानून द्वारा
प्रवर्तनीय तरीके से, धन
की अनिवार्य उगाही
से होता है।
Central Goods and Services Tax Act, 2017 की
धारा 2 के क्लॉज (108) में 'taxable supply' की परिभाषा निम्नप्रकार दी गयी है:-
(108) “taxable supply” means a supply of goods or services or both
which is leviable to tax under this Act;
(108) "कराधेय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन
कर से उद्गृहणीय है ;
माल या सेवाओं की कोई सप्लाई तभी
'leviable to tax' कही जा सकती है जब (1) ऐसी सप्लाई पर कर लगाने की व्यवस्था अधिनियम में हो; (2) आगणित
कर की धनराशि शून्य से अधिक कोई धनराशि हो और उसके सम्बन्ध में exemption / refund
/ rebate की सुविधा न दी गयी हो; तथा (3) कर की धनराशि की बसूली / अदायगी अनिवार्य
रूप से की जानी हो।
Levy of tax involves three
important stages. First is declaration of levy; second is assessment of levy;
and third is recovery of levy. In view of the above, except 'taxable supply',
all other supplies made under GST are supplies exempt from levy of tax.
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