Sunday, October 29, 2017

ZERO RATED SUPPLY OF GOODS OR SERVICES

मित्रो!
      माल या सेवाओं की बिक्री या सप्लाई पर कर बसूली की वैट और जीएसटी व्यवस्थाओं के अंतर्गत 'जीरो रेटेड सप्लाई' केवल माल या सेवाओं की सप्लाई पर पर लगने वाले कर से ही मुक्त (exempt) नहीं होती बल्कि ऐसी सप्लाई के मूल्य में कर का कोई अंश नहीं रहता है। किसी सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए सप्लाई कर लेवी (levy of tax) से मुक्त (exempt) रखी जाती है और सप्लायर द्वारा सप्लाई में प्रयोग करने के लिए प्राप्त किये गए माल और सेवाओं  पर दिए गए कर की धनराशि का उसे रिफंड मिल जाता है।
      यह ध्यान देने योग्य है कि माल की बिक्री या सप्लाई को कर मुक्त कर देने के बाद भी माल के बिक्री मूल्य में ऐसी कर की धनराशि शामिल रहती है जो बिक्रेता या सप्लायर द्वारा सप्लाई किये जाने वाले  माल के उत्पादन या निर्माण में प्रयोग करने के लिए आवश्यक माल और सेवाओं को प्राप्त करने अथवा सप्लाई किये जाने वाले माल की खरीद पर भुगतान की जाती है। इस प्रकार माल की सप्लाई को कर मुक्त कर देने पर माल का बिक्री मूल्य पूर्णरूपेण कर की धनराशि से मुक्त नहीं होता।
Friends!              
                Under GST or VAT, a 'Zero rated supply' of goods or services is not only a supply on which tax is not leviable but its value also does not contain any amount of tax.  Zero rated effect is given by exempting the supply from levy of tax and by allowing refund of amount of tax paid by the tax payer on procurement of goods and services utilised in making the supply.
                It is noteworthy that even after declaring a supply of goods or services exempt from levy of tax, value of goods sold or supplied does not become completely free from tax burden. Value of sale or supply includes the amount of tax paid by the supplier on procurement of goods or services utilised in manufacture or production of goods to be sold or supplied or in procurement of goods to be sold or supplied.



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