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मित्रो!
राज्यों और केंद्र
सरकार के हिंदी
और अंग्रेजी में
जीएसटी कानूनों के
अन्तर्गत expressions
"exempt supply" और "छूट प्राप्त प्रदाय
" की परिभाषायें निम्नप्रकार दी
गयीं हैं:
CLAUSE (47) of
SECTION 2 OF THE UPGST ACT
(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी
माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर
अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी
छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
(47) “exempt
supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt
from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and
Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
CLAUSE (47) of SECTION 2 OF CGST ACT
(47) “exempt supply” means supply of any goods
or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section
11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and
includes non-taxable supply;
(47)
"छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय
अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर
शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत
गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
राज्यों और संघ
के हिंदी में
प्राविधान समान हैं। इसी
प्रकार राज्यों और संघ
(Union) के अंग्रेजी भाषा में
प्राविधान समान हैं
किन्तु राज्यों में हिंदी
और अंग्रेजी भाषा
में परिभाषाओं में भिन्नता है। इसी
प्रकार संघ (Union) के हिंदी
और अंग्रेजी भाषा
में परिभाषाओं में भिन्नता है।
जिन राज्यों में विधायिका
के समक्ष हिंदी
भाषा में विधेयक
प्रस्तुत किये जाने
की व्यवस्था है
उनमें बनाये गए
अधिनियम के राजपत्र
में प्रकाशन के
साथ राज्यपाल की
अधिकारिता से अधिनियम
का अंग्रेजी भाषा
में अनुवाद प्रकाशित
किया जाना अपेक्षित
होता है। केंद्र के मामले
में पार्लियामेंट के
समक्ष अंग्रेजी भाषा
में प्रस्तुत विधेयक
का हिंदी में
अनुवाद भी उपलब्ध
रहता है।
हिंदी और अंग्रेजी
में उपलब्ध GST अधिनयमों में "exempt supply" की परिभाषाओं
की तुलना करने
पर इनमें महत्वपूर्ण
अंतर प्रकाश में
आता है। स्पष्ट है कि
केंद्र सरकार के स्तर
पर अंग्रेजी का
हिंदी में अनुवाद
करने तथा राज्य
सरकार के स्तर
पर हिंदी का
अंग्रेजी में अनुवाद
करने में बड़ी
चूक हुयी है।