Saturday, July 7, 2018

Questionable Definition of Aggregate Turnover in GST



मित्रो! 
      क्या CGST / SGST ACTS में दी गयी (expression) पद  "aggregate turnover"  की परिभाषा में कोई त्रुटियाँ / कमियां नजर आतीं हैं? पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं, मुझे इस परिभाषा में अनेक कमियां / त्रुटियाँ नजर आतीं हैं। मेरा यह भी मत है कि इसको तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा ऐसा सोचने के पीछे निम्न लिखित कारण हैं।
      पद "aggregate turnover"  केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (CGST Act) के अंग्रेजी पाठ्य और  हिंदी पाठ्य में अधिनियम की धारा 2 के क्लॉज (6) में निम्नप्रकार दिया गया है:
AS PER CGST ACT, CLAUSE (6) OF SECTION 2.
(6) “aggregate turnover” means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

AS PER CLAUSE (6) OF ACT IN HINDI TEXT
(6) "संकलित आवर्त" से सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्‍य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्‍यक्‍ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्‍त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्‍थायी खाता संख्‍यांक वाले व्‍यक्‍तियों के अंतरराज्‍यिक प्रदाय का संकलित मूल्‍य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्‍य कर, संघ राज्‍यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;
अपने कथन के समर्थन में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा:
1. अधिनियम में पद "कराधेय प्रदाय" ("taxable supply) की परिभाषा CGST Act के सन्दर्भ में (in reference to CGST Act) दी गयी है। यह अधिनियम केवल राज्य के अंदर पूर्ती (intra-State supply) पर ही कर लगाने का प्राविधान करता है। अतः कराधेय प्रदायों में अंतर-राज्यीय प्रदाय (inter-State supplies) शामिल नहीं होंगे।
2. अधिनियम में पद "छूट प्राप्त प्रदाय" ("exempt supply") की परिभाषा CGST Act और  Integrated Goods and Services Tax Act (IGST Act)   दोनों के  सन्दर्भ में दी गयी है। अतः इस पद में राज्य के अंदर कर से पूर्णतः मुक्त प्रदायों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय प्रदाय (inter-State supplies) जो IGST Act की धारा 6  में कर से पूर्णतः मुक्त हैं भी शामिल होंगे।
3. अधिनियम में पद "छूट प्राप्त प्रदाय" ("exempt supply") की परिभाषा में CGST Act और  Integrated Goods and Services Tax Act (IGST Act)   दोनों के अंतर्गत आने वाले "गैर-कराधेय प्रदाय" (non-taxable supply) अर्थात राज्य के अंदर गैर - कराधेय प्रदाय और अंतर-राज्यीय गैर- कराधेय प्रदाय शामिल हैं।
4. अंतर-राज्यीय प्रदायों को अलग से भी शामिल करने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इसमें से अंतर-राज्यीय छूट प्राप्त प्रदाय जिसमें अंतर-राज्यीय गैर-कराधेय प्रदाय भी शामिल हैं को अंतर-राज्यीय प्रदायों से बाहर नहीं किया गया है।
5. हिंदी पाठ्य में केवल अंतर-राज्यीय प्रदायों को अखिल भारतीय स्तर लेने का उल्लेख है जबकि अंग्रेजी पाठ्य में सभी प्रदायों को अखिल भारतीय स्तर पर लिए जाने की बात कही गयी है।
6. ऐसे व्यवसायी भी हो सकते हैं जिनके पास किसी बजह से आयकर का स्थायी लेखा संख्या न हो किन्तु एग्रीगेट टर्नओवर उनका भी हो सकता है। अतः व्यवसायी को इंगित करने के लिए आयकर स्थायी लेखा संख्या से संदर्भित करना उचित नहीं है। aggregate turnover तो अपंजीकृत व्यक्ति का भी होता है।
7. हिंदी पाठ्य में दी गयी "छूट प्राप्त प्रदाय" की परिभाषा अंग्रेजी में दी गयी "exempt supply" से  भिन्न  है।  हिंदी भाषा में परिभाषा में अधिनियम के अंतर्गत जो प्रदाय "nil rate of tax" ("कर की शून्य दर) आकर्षित करते हैं शामिल नहीं हैं जबकि अंग्रेजी भाषा में दी गयी परिभाषा में शामिल हैं।
8. पद "exempt supply" (छूट प्राप्त प्रदाय) की अंग्रेजी और हिंदी पाठ्य में परिभाषाएं CGST Act की धारा 2 के क्लाज (47) में निम्नप्रकार दीं गयीं हैं:
(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;
(47) "छूट प्राप्‍त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्‍य हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है;
      अंग्रेजी में प्रयुक्त वाक्यांश "which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act" के स्थान पर हिंदी में वाक्यांश  "जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर की दर शून्य  हो या जिसे धारा 11 के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी"  का प्रयोग किया गया है। विचारणीय है कि IGST Act की धारा 6 कर की दरों से सम्बंधित नहीं है अपितु कर से मुक्ति के सम्बन्ध में है।  IGST Act में कर की दर धारा 5 के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति में ही निर्धारित की जा सकती हैं।
9. पद "taxable supplies" CGST Act के अंतर्गत आने वाली intra-State supplies से सम्बंधित है क्योंक "taxable supply" की परिभाषा में शब्द "under this Act" प्रयोग हुए हैं अतः पद "taxable supplies" में IGST Act के अंतर्गत आने वाली "inter-State supplies" शामिल  नहीं हैं किन्तु "inter-State supplies" से value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis बाहर नहीं की गयीं हैं।
10.  CGST Act में पद "inter-State supply" परिभाषित नहीं है।  IGST Act में कर "inter-State supply" पर कर लगाया गया है।  इस अधियम की धारा 7 प्रारम्भ होने से पूर्व ऊपर की पंक्ति में शब्द "inter-State supply" लिखे हुए हैं।  पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत विधेयक के क्लाज 7 के मार्जिनल नोट के रूप में यह शब्द प्रयोग हुए थे। धारा 7 के शीर्षक के रूप में भी यह शब्द अंकित नहीं हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन शब्दों का प्रयोग धारा के पाठ्य में कहीं नहीं हुआ है।  अंदर जो पद परिभाषित माना जा सकता है वह "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" है। मेरे विचार से पद "inter-State supply" या "inter-State supply of goods or services or both" और "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" एक ही (one and the same) नहीं हैं किन्तु सरकार इन्हें एक मान रही है। अगर मैं मान भी लूँ कि यह दोनों एक हैं तब यह विचारणीय हो जाता है कि  इस धारा की उपधारा (5) के क्लाज (a) में जो सप्लाई संदर्भित है वह "export of goods or services or both" है। इसे भी "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" माने जाने का प्राविधान किया गया है।  ऐसी स्थिति में पद "aggregate turnover" में पद  "export of goods or services or both" और पद "inter-State supply" दोनों को शामिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
                अगर यह मान लेते हैं कि पद "aggregate turnover" की परिभाषा में संदर्भित "inter-State supply" का  अभिप्राय IGST Act की धारा 7 में परिभाषित "supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce" से नहीं है तब IGST Act की धारा 7 की उपधारा (5) के क्लॉज (b) के अंतर्गत संदर्भित विशेष आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में किये  जाने वाले प्रदाय  (supplies), जहां सप्लायर या प्राप्तकर्त्ता और विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ही राज्य में स्थित होंगे, पद "aggregate turnover"  और कुछ अन्य प्रदाय भी परिभाषा में शामिल नहीं रह जाएंगे।
                मेरे विचार से परिभाषा में "aggregate turnover" means aggregate of values of all types of supplies of all goods or services or both made by the same person from any place in India जैसी approach होनी चाहिए थी।

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